आंगनबाड़ी के भर्ती नियम


आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति हेतु निर्देश -
आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन एवं नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के ज्ञापन क्रं एफ 3-2/06/50-2/भोपाल दिनांक 10/07/2007 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में 9691 आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 9820 उप आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिकाओ एवं उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त कार्यवाही हेतु आयुक्त, महिला एवं बाल विकास के अर्ध्द शासकीय पत्र क्रमांक 4811 दिनांक 27/05/2009 द्वारा मार्गदर्शी दिशा निर्देश एवं समय.सारणी जारी की गई थी। उक्त निर्देशों में परियोजना कार्यालयों में ड्राप बाक्स रखकर उसमें आवेदन पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिये गये थें।

विभिन्न स्तरों से जानकारी प्राप्त हो रही थी कि ड्राप बाक्स में आवेदन डालने पर उक्त आवेदन की पावती तथा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की पुष्टि हेतु कोई अभिस्वीकृति आवेदनकर्ता को नहीं दी जा रही हैं । जिससे आवेदनकर्ताओं द्वारा संलग्न किये गये दस्तावेजों के प्रमाण न होने पर अंतिम रूप से तैयार मेरिट सूची में पात्र महिलाओं को अवसर न मिलने की प्रबल संभावना है। उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ड्राप बाक्स में आवेदन पत्र प्राप्त कर नियुक्ति हेतु की जा रही कार्यवाही निरस्त करते हुए 9691 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र 9820 उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में नियुक्ति प्रक्रिया हेतु तथा भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही निम्नानुसार संशोधित निर्देशों के अनुसार की जाए।

1. नियुक्ति के सम्पूर्ण कार्रवाई शासन के ज्ञाप. क्रं एफ 3-2/06/50-2 भोपाल दिनांक 10/07/2007 के अनुसार ही सम्पादित की जाये, परन्तु उक्त निर्देशों की कंडिका अ-2-(अ) एवं अ-2-(ब) की उपकंडिका 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है !
"आंगनवाडी केन्द्रों की सहायिका/ मिनी आंगनवाडी केन्दों की कार्यकर्ता/ शिशु शिक्षा केन्द्र की दीदियों/शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित बालवाडियों की शिक्षिका/ पूर्व में शहरी क्षेत्र में संचालित पोषण आहार केन्द्रों पर कार्यरत पोषण आहार संगठिकाओं /पूर्व मे अन्य स्थान पर कार्यरत आंगनवाडी कार्यकर्ता/ आशा कार्यकर्ता । (उक्त लाभ केवल उन्ही आवेदिकाओं को दिया जावेगा जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया न गया हो)- अधिकतम 10 अंक,(प्रथम दो वर्ष के लिये 4 अंक तथा शेष 03 वर्षो के लिये प्रत्येक वर्ष के लिये 2-2 अंक प्रतिवर्ष इस तरह कुल 10 अंक, 2 वर्ष से कम अनुभव के लिये कोई लाभ नहीं दिया जाऐगा)

2. परियोजना कार्यालय से आवेदनकर्ताओं को प्राप्ति - अभिस्वीकृति देने हेतु पूर्व में निर्धारित परिशिष्ट 02 में संलग्न प्रारूप के अनुसार संशोधन किया जाए।

3. जिला स्तर से आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु संलग्न परिशिष्ट 03 के पूर्व में प्रेषित प्रारूप के स्थान पर संलग्न प्रारूप अनुसार विज्ञापन जारी किया जाये।

4. नियुक्ति की कार्रवाई हेतु परिशिष्ट 06 पर संलग्न पूर्व की समय सारणी में संलग्न अनुसार संशोधन किया जाता है।

अत: पूर्व में 9691 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं एवं 9820 उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती हेतु की गई कार्रवाई निरस्त करते हुए उक्त पदों एवं भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर उपरोक्त संशोधित निर्देशों के अनुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जाए।

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